अंतागढ़ टेप मामले में अजित और अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज

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रायपुर —  अंतागढ़ टेप कांड को लेकर अजीत जोगी और अमित जोगी द्वारा लगाई गई जमानत और जी को  एडीजी कोर्ट  ने रद्द कर दिया है आज सुबह फोर्थ एडीशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई  अजीत जोगी और अमित जोगी   और से अग्रिम जमानत याचिका के लिए  अधिवक्ता एसके फरान ने अपना पक्ष रखा जमानत याचिका पर बहस रखते हुए उन्होंने कहा कि  अजीत जोगी अमित जोगी सरकार की जांच में सहयोग कर रहे हैं  अजीत जोगी और अमित जोगी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है अतः उन्हें जमानत दी जाए

सरकार की ओर से विवेक रंजन तिवारी अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलासपुर कोर्ट केके अग्रवाल केके शुक्ला ने लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह फ्यूज भाटिया ने विरोध किया एडीशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था उसके कुछ देर बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए अजीत जोगी और अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी

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