मंतूराम ,पुनीत गुप्ता के बाद मूणत की अग्रिम जमानत खारिज होने से साफ अंतागढ़ कांड में इनके खिलाफ पुख्ता सबूत — सुशील आनंद

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रायपुर —पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार के बाद अंतागढ़ मामले के एक आरोपी पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय से खारिज होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस मामले के तीन आरोपियों के अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने से ही स्पस्ट हो रहा है कि मामला कितना गम्भीर है। सामान्यतया अदालते अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय पुलिस डायरी के तथ्यों के आधार पर ही लेती है। मंतूराम पवार, पुनीत गुप्ता और राजेश मूणत की अग्रिम  जमानत याचिकाओं के खारिज होने का मतलब है, पुलिस और एसआईटी के पास इन सबके खिलाफ इस मामले में संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण है। अंतागढ़ में भाजपा और उसके षड्यन्त्रकारी सहयोगियों ने कांग्रेस प्रत्याशी की खरीद-फरोख्त करके सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रणाली पर प्रहार पहुंचाया था। इस मामले की जांच और दोषियों को सजा मिलना देश के प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ का हर नागरिक चाहता है कि लोकतंत्र की 7 करोड़ में बोली लगाने वाले काली कमाई के धनकुबेर जो जनतांत्रिक व्यवस्था में खुद को जननेता बनने का स्वांग ओढ़े हुए हो, वे सारे लोग बेनकाब हो उनको सजा मिले ताकि देश की चुनाव प्रणाली में फिर और कोई अंतागढ़ कांड की पुनरावृत्ति न हो पाए।

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