शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण में आधार प्रमाणीकरण 31 मार्च तक स्थगित , आधार के स्थान पर फोटो या ओटीपी का उपयोग होगा ।
रायपुर, 16 मार्च 2020 — राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए समुचित सुरक्षात्मक उपाय करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न/राशन सामग्री वितरण में आधार प्रमाणीकरण को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया गया है अर्थात् उक्त अवधि तक खाद्यान्न/राशन सामग्री वितरण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों का बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा।
खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 31 मार्च 2020 तक खाद्यान्न/राशन सामग्री वितरण आधार प्रमाणीकरण के स्थान पर टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो अथवा ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से किया जाएगा। इस आशय का आदेश आज यहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटलनगर नवारायपुर से जारी कर गया है।