सभी न्यायालय व तहसील कार्यालय भी 31 मार्च तक स्थगित की जाय — जोगी

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रायपुर, 16/03/2020 —  जकांछ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा करोना वायरस के संक्रमण से बचने जो ऐहतियाती कदम उठाये हैं, उनकी सराहना करते हुये कहा है कि प्रदेश के और भी कई भीड़-भाड़ वाले संस्थान है जैसे माननीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं तहसील कार्यालयों को भी 31 मार्च तक बंद कर देना चाहिये। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने करोना वायरस को रोकने के मद्देनजर जो ऐहतियाती कदम उठाये हैं जिसमें केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिये वेकेशन जज की तरह कुछ न्यायाधीशों को ही अधिकृत किया गया है। उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय के सम्माननीय चीफ जस्टिस महोदय से मशविरा कर इस दिशा में तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें।

  जोगी ने प्रदेश की मदिरा दुकानों को भी 31 मार्च तक बंद करने की मांग मुख्यमंत्री महोदय से की है क्योकि शराब दुकानों में शराबियों की भारी भीड़ को देखते हुये ऐहतियात के तौर पर इस प्रकार का निर्णय वक्त का तकाजा है। अंग्रेजी की कहावत भी है कि ‘‘प्रीवेन्शन इज़ बेटर देन क्योर।’’

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