31 मार्च तक लिंक करा लें पैन और आधार, आयकर विभाग ने जारी किया सार्वजनिक संदेश

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नई दिल्ली, 17 मार्च 2020 — आयकर विभाग ने सोमवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। लोगों को सलाह दी जाती है कि 31 मार्च की समयसीमा न चूकें। विभाग ने पिछले महीने ही कहा था कि अगर तय तारीख तक आधार के साथ लिंक नहीं किया गया तो स्थायी खाता संख्या (पैन) निष्क्रिय हो जाएगा।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में कहा समयसीमा से न चूकें। पैन और आधार 31 मार्च 2020 तक लिंक कराना जरूरी है। आप ऐसा बायोमीट्रिक आधार प्रमाणन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर भी जाकर यह करा सकते हैं। आईटी विभाग के लिए नीतियां तैयार करने वाला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) बीते साल 30 दिसंबर के बाद आठ बार इसके लिए समयसीमा बढ़ा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2019 में केंद्र सरकार की प्रमुख आधार योजना को वैध घोषित किया था और कहा था कि कर रिटर्न भरने और पैन के आवंटन के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहेगी।

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