लाॅकडाउन में निजी स्कूलों द्वारा नही की जा सकेगी फीस की वसूली , राज्य सरकार द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुए निर्देश….

0

राज्य सरकार ने जारी किया गाईडलाइन.. DEO करेंगे मॉनिटरिंग..

कुछ निजी स्कूल लाॅकडाउन में भी फीस जमा करने संबंधी संदेश भेज रहे पालकों को

 

रायपुर, 08 अप्रैल 2020 —  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में लाॅकडाउन के दौरान फीस वसूली पर रोक लगा दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थिगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी स्कूल लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अनेक निजी शालाओं द्वारा लाॅकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे जा रहे है। लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस भुगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है। संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और शालाओं को अवगत कराने तथा इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हंै।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *