बाहर से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार की पहल ।

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अकुशल श्रमिकों को लोक निर्माण विभाग के सड़कों एवं भवनों के कार्यों के साथ-साथ मरम्मत के कार्यों में भी उपलब्ध करवाए जाएंगे रोजगार- गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू

कुशल श्रमिकों के लिए लोक निर्माण विभाग के अनुबंधित कार्यों में संबंधित जिले के निर्माण कार्यों में रखे जाने हेतु तय की जायेगी प्राथमिकता- गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू

मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए जिले के कार्यपालन अभियंता से श्रमिक कर सकेंगे संपर्क

 

रायपुर। 25 मार्च 2020 –  छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा बाहर से आए श्रमिकों के लिए नई पहल की गई है । गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी श्रमिक जो अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गए हुए थे कोविड-19 के कारण उन्हें अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लाया गया है ऐसे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे । लोक निर्माण विभाग से मजदूरों जो अकुशल श्रमिक हैं उन्हें लोक निर्माण विभाग के सड़कों एवं भवनों के कार्यों के साथ-साथ मरम्मत के कार्यो में प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस हेतु विस्तृत गाईड लाईन जारी की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के कार्यो में मजदूरों के माध्यम से कराये जाने वाले मरम्मत जैसे-नाली खुदाई, पटरी रिपेयर एवं पुल पुलियों की सफाई आदि मरम्मर कार्यों में छ.ग. राज्य के मूल निवासी जो अन्य राज्य से आए हैं इन्हें प्राथमिकता देते हुए उनके लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। यह रोजगार अस्थाई होंगे।

इसी प्रकार कुशल श्रमिकों के लिये भी लोक निर्माण विभाग के अनुबंधित कार्यों में संबंधित जिले के निर्माण कार्यों में रखे जाने हेतु प्राथमिकता तय की जायेगी। इस हेतु जो कुशल श्रमिक जिस कार्य के करने के लिये अनुभव रखते हैं वो अपना पूर्ण विवरण संबंधित जिला के कार्यपालन अभियंता के मोबाइल नंबर में, व्हाट्सएप से या अन्य माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ में ही रोजगार मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है एवं रोजगार के अवसर तलाश रही है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग भी निर्माण कार्यों में ठेका पद्धति को कम करते हुए रोजगार उन्मूलक कार्यों को प्राथमिकता देगी। निर्माण कार्यों में छत्तीसगढ़ मूल के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये विशेष प्रावधान किये जाने का निर्णय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है।

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