4 फीट से ज्यादा गणेश की मूर्ति नहीं कर सकते स्थापित, पंडाल में लगाना होगा 4 CCTV कैमरा, कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन ।
रायपुर — कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जिसके तहत अब 4 फीट से ज्यादा ऊंची गणेश की मूर्ति स्थापित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के अनुसार 15 बाय 15 फीट से ज्यादा गणेश पंडाल नहीं बनाना होगा। इसके अलावा पंडाल में अनिवार्य रुप से 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
वहीं आयोजन में किसी प्रकार के भोज, भंडारा और प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।पंडाल के सामने और अंदर बैठने की सुविधा नहीं होगी। वहीं पंडाल में आने वाला शख्स संक्रमित पाया गया तो समिति पर ही इलाज की जिम्मेदारी होगी। आयोजन समिति को थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर रखने की व्यवस्था करनी होगी।बता दें कि 22 अगस्त से गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा। ऐसे में गणेशोत्सव समिति के लोग अभी से तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर ने अभी से यह गाइडलाइन जारी कर दिया है।