छत्तीसगढ़ की सरकार ने शहरी गरीबों को दिया भूमिधारण का अधिकार

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रायपुर — छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 में हुआ संशोधन

अब पट्टाधृति अधिकारों को भू स्वामी अधिकारों में किया जा सकेगा परिवर्तित

अब शहरी क्षेत्रों में 19 नवंबर 2018 के पूर्व निवासरत भूमिहीन परिवारों को मिलेगा शासकीय भूमि का पट्टा

पट्टा खरीदी बिक्री को मान्य कर काबिज़ परिवार को मिलेगा पट्टा

139730 पात्र हितग्राही परिवारों को मिलेगा शासकीय पट्टा मिलेगा पट्टे का लाभ

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