शिक्षण संस्थान एवं सरकारी कार्यालयों में सख्ती से लागू हो कोटपा एक्ट – एसडीएम

0

तंबाकू नियंत्रण के तहत शीध्र यलो लाइन कैंपेन अभियान चलाया जाए
ग्रामों का चयन कर तंबाकू मुक्त ग्राम बनाए जाए

रायपुर –राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत धरसीवां, विकास खण्ड में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम सख्ती से लागू किया जाएगा।ग्रामों को चिन्हाँकित कर तंबाकू मुक्त ग्राम बनाया जाएगा औरस्कूलों में तंबाकू निषेध को लागू करने के लिए वॉलिंटियर्स का चिन्हाँकन भी किया जाएग।
इसके तहत विकासखण्ड धरसींवा के समस्त शासकीय विभागों में धूम्रपान रहित क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाएगा और इसी प्रकार के बोर्ड शासकीय व निजी स्कूलों में भी लगाये जायेंगें ताकि यह तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित हों।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कीमदद से स्कूल के 100 गज के भीतर में आने वाले समस्त पान दुकानों को हटाया जाएगाऔर उसके पशचात समस्त स्कूलों में पीली लाईन (यलो लाईन) अभियान चलाया जाएगा।
यह आदेश कोटपा एक्ट- 2003 के क्रियान्वयन एवं तम्बाकू के दुष्प्रभाव प्रति अन्य विभागों को जानकारी प्रदान करने के लिए (बीएलसीसी) ब्लाक लेवल कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक के आयोजन के बाद दिए गए।बैठक एसडीएम प्रवीण सिहं की अध्यक्षता में की गयी जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास के अधिकारी, पुलिस विभाग, व स्वास्थ्य विभाग के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी , ज़िला रायपुर के जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. सृष्टि यदु, सोशल वर्कर, एवं विकासखण्ड धरसींवा के विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थितरहे।
बैठक कि जानकारी देते हुए जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. सृष्टि यदु, ने बताया विकासखण्ड धरसींवा में छापेमारी दल के द्वारा नियमित चालानी कार्यवायी की जायेगी विकासखण्ड के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में धूम्रपान रहित क्षेत्र बोर्ड लगाया जाने कीप्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। साथ ही समस्त सरकारी विभागों में येलो लाइन केम्पेन को चलाना है|
क्या है कोटपा एक्ट –
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम—जिसे कोटपा एक्ट, 2003 के नाम से भी जाना जाता है ।
क्या कहती है धारा-
धारा 4
१.सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है।
२.सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल से सुस्पष्ट स्थान पर एक काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी के चित्र को काटती हुए प्रदर्शित होगी ।
४.बोर्ड के नीचे प्रभारी/मालिक (जिसके पास उल्लंघन की शिकायत की जानी है) का नाम व फोन नंबर लिखा हो, यदि सार्वजनिक मालिक/प्रभारी उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जायेगा ।
५.सार्वजनिक स्थानों पर (स्मोकिंग एड) सिगरेट, लाइटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण (माचिस) उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
६.केवल 30 कमरों से ज्यादा वाले होटल, 30 व्यक्तियों से ज्यादा बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है, लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है ।
उक्त नियमों के उल्लंघन पर ₹200 तक का जुर्माना किया जा सकता है ।
धारा 5 क्या है
१.तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
२.तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर काले अक्षरों में सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर ‘’तंबाकू से कैंसर होता है’’ लिखा होना चाहिए।
४.तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए।
५.टेलीविजन व फिल्मों में तंबाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध है।
उक्त नियमों को उल्लंघन पर 1 से 5 वर्ष की कैद ₹1000 से ₹5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है
धारा 6
१.18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
२.18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
३.नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देना चाहिए।
४.बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है ।
५.शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है ।
६.शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा हो कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है ।
उक्त नियमों के उल्लंघन पर ₹200 का जुर्माना किया जा सकता है
धारा 7
१.बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है ।
२.यह चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेट 40% भाग पर स्पष्ट रूप में छपे जाने आवश्यक है।
३.चित्रत वैधानिक चेतावनी प्रतिवर्ष बदलनी आवश्यक है।
४.यह चित्रत वैधानिक चेतावनी चबाने वाले और पीने वाले तंबाकू में निम्न रूप से छपी होना चाहिए।
उक्त नियम के उल्लंघन पर 2 से 5 वर्ष की कैद व ₹1000 से ₹10000 का जुर्माना किया जा सकता है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *