मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा उपचुनाव तिथि की घोषणा …दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है।
रायपुर — मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ , ने दंतेवाड़ा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है ….
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
2. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शामिल जिले दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है।
3. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा अनुसार 88-दंतेवाड़ा में निम्नानुसार निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगेः-
निर्वाचन कार्य निर्धारित तिथि
अधिसूचना का प्रकाशन 28/8/2019, बुधवार
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4/9/2019, बुधवार
नामांकन पत्रों की संवीक्षा 5/9/2019, गुरूवार
नाम वापसी की तिथि 7/9/2019, शनिवार
मतदान की तिथि 23/9/2019, सोमवार
मतगणना की तिथि 27/9/2019, शुक्रवार
तिथि जिस के पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा 29/9/2019, रविवार
4. विधानसभा क्षेत्र में कुल 273 मतदान केन्द्र हैं। जिनमें से यथा संभव 05 पिंकबूथ (महिला मतदान केन्द्र) स्थापित किया जाएगा।
5. इलेट्राॅनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलेट के द्वारा विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा के कुल 256 सेवा मतदाताओं को मतपत्र जारी किए जाएंगे।
6. प्रत्येक मतदाता केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र होगा।
7. निर्वाचन में EVM मशीन के साथ V.V.P.A.T. का उपयोग किया जाएगा।
8. विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है।
9. मतदाता सूची का 1/1/2019 की स्थिति में अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। सतत अद्यतीकरण के तहत वर्तमान में मतदाता सूची को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
10. विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में मतदाताओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:-
पुरूष मतदाता – 89,747
महिला मतदाता- 98,876
तृतीय लिंग- 0
मतदाता कुल मतदाता- 1,88,263
11. विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में के निर्वाचन के लिए रिर्टर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।
12. निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है।
13. विधानसभा 88-दंतेवाड़ा के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इलेक्ट्राॅनिक व प्रिंट मीडिया से मतदाताओं को जागरूक करने में सहयोग की अपेक्षा है।
14. विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाए गए समस्त होर्डिंग व प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे।
15. विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।
16. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी/कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।
17. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
18. यदि कोई मंत्री निर्वाचन के कार्य से विधानसभा 88-दंतेवाड़ा में भ्रमण करते हैं, तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे।
19. इन कार्यक्रमों में केवल वे अधिकारी ही सम्मिलित होंगे जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, या वीडियोग्राफी एवं व्यय के मूल्यंाकन के लिये तैनात किया गया हो। अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए।
20. निर्वाचन अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। विधानसभा 88-दंतेवाड़ा में निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा।
21. विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना व नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है।
22. विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा क्षेत्र के स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध:- निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर-निगम, नगर-पालिका व नगर-पंचायत एवं विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय, जिनमें सरकारी वाहनों की उपलब्धता है, के वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा।
23. मतदाताओं की पहचान मुख्यतः मतदाता फोटो परिचय पत्र एवं आयोग द्वारा मान्य किये गये अन्य दस्तावेजों के माध्यम से की जायेगी।