नगरीय निकाय चुनाव के तारीख का हुआ एलान , ईवीएम के बाद अब बैलेट पेपर से होगा चुनाव
रायपुर — नगरीय निकाय चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 दिसंबर को वोटिंग की प्रक्रिया होगी और नतीजे 24 दिसंबर को घोषित किये जाएंगे। प्रदेश में ईवीएम आने के बाद यह पहला मौका होगा जब बेलेट पेपर से चुनाव होगा। सबसे खास बात एक ही पाली में पुरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होगी। इसी घोषणा के बाद से राज्य में आदर्श आचार सहिंता भी लागु कर दी गई ।
चुनाव के लिए पुरे राज्य में 30 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 6 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 7 दिसंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी फिर 9 दिसंबर को नाम वापसी के बाद उसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जायेगी। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए 9 दिन का समय दिया गया है, इसी 9 दिनों में सभी प्रत्याशी जनता तक पहुंचेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ठाकुर रामसिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के नगर पालिकाओं अर्थात नगर पालिका निगम नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के आम निर्वाचन की कार्रवाई जारी कार्यक्रम अनुसार संपन्न होगी स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आयोग द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं ।
कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है
151 नगर पालिकाओं का आम निर्वाचन एवं दो नगरी निकायों के 3 वार्डों वार्डों वार्डों वार्डों निकायों के 3 वार्डों वार्डों वार्डों के 3 वार्डों वार्डों वार्डों का उप निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।
नगरी निकाय के आम निर्वाचन कुल 151 नगरीय निकायों के 2840 वार्डों में एवं उप निर्वाचन 2 नगरीय निकायों के 3 वार्डों में होंगे नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन में 1993355 पुरुष मतदाता मतदाता 1988804 महिला मतदाता 442 अन्य मतदाता कुल 3982601 मतदाता एवं उप निर्वाचन में कुल 22752 मतदाता निर्वाचन में भाग लेंगे आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केंद्र 5406 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 28 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं ।
नगर पालिकाओं के लिए मतदान मध्य पेटी के माध्यम से माध्यम से के माध्यम से माध्यम से पेटी के माध्यम से माध्यम से के माध्यम से मतदान कराया जाएगा ।
नगर पालिक निगम नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर आधार पर होंगे ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है आधा आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने तक किसी नगर पालिका द्वारा यह राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा यह राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा ना तो कोई ऐसे कोई आदेश पारित किया जाएगा और नहीं ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा छूट सहायता या किसी भी अन्य रूप से कोई भी सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो ।
पार्षद पद हेतु व्यय सीमा की निगरानी हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यसन परीक्षक की नियुक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो पार्षद पद के अभ्यर्थियों की वह लेखक की जांच करेंगे अभ्यर्थी वापसी हेतु निर्धारित अंतिम तिथि और मतदान तिथि के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा अपनी वह लेखक की अनिवार्यता जांच निर्वाचन में संपरीक्षक के पास कराया जाएगा ।
इस नगरी निकाय निर्वाचन में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन नाम निर्देशन ओ एन एन ओ ओ एन ओ ओ की व्यवस्था की जा रही है यह व्यवस्था वैकल्पिक रहेगी वह एन एन ओ ओ एन ओ के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन भर कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर नाम निर्देशन पत्र हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में अपने संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को सोता प्रस्तावक के माध्यम से माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है ।
निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा “जागव वोटर (जाबो)” कार्यक्रम चलाया गया जिसमें राज्य भर में लोगों की सहभागिता और लेखनी लेखनी रही है ।