वैध अनुज्ञप्ति के बिना दवा विक्रय पर हुई कार्रवाई

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रायपुर, 04 दिसम्बर 2019 —  खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति के दवा विक्रय किए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के औषधि निरीक्षक एवं पुलिस स्टाफ के संयुक्त टीम द्वारा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिशुली में बेलवादामर बाजार में स्थित श्री रमेश गुप्ता के क्लिनिक नुमा मकान पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्लिनिक में विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक औषधियां पाई गई। अधिकारियों द्वारा श्री गुप्ता से दवा विक्रय के लिए औषधि अनुज्ञप्ति या चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण-पत्र मांगे जाने पर उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। जिस पर अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं 27(बी) 2 का उलंघलन पाए जाने पर मौके से बरामद एलोपैथिक औषधियों को जब्त किया गया तथा 02 नमूना संग्रहण कर जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय किये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत अधिकतम 05 वर्ष की सजा एवं जब्त की गई दवाओं के मूल्य का तीन गुना जुर्माना प्रावधानित है।

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