नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 सभी अभ्यर्थियों के लिये निर्वाचन का लेखा- जोखा रखना और प्रस्तुत करना अनिवार्य

0

रायपुर, 10 दिसबंर 2019 —  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर डाॅ एस भारतीदासन ने नगरीय निकाय निर्वाचन के सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार के निर्वाचन का लेखा -जोखा रखने और उन्हें निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित स्थान पर प्रस्तुत करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन व्यय के लिये सभी अभ्यर्थी के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इसमें उनको दल/संस्था/संघ/किसी व्यत्ति से प्राप्त रकम जमा की जाएगी। इसी प्रकार चुनाव संबंधी सभी व्यय नगद/चेक से इसी बैंक खाते का उपयोग करते हुए किया जाएगा। चुनाव में सभी प्रकार के व्यय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार मान्य किये जायेंगे।
निर्वाचन व्यय का दिन- प्रतिदिन का लेखा प्रोफोर्मा-क में लिखा जायेंगा। प्रत्येक व्यय के लिये भुगतान प्राप्तकर्ता से बिल व्हाउचर प्राप्त करना होगा। लेखा रजिस्टर और उससे संबंधित बिल व्हाउचर नगर निगम रायपुर के संबंधित वार्ड के लिए निर्धारित तिथि 11 या 12 दिसम्बर को पहली बार तथा 18 या 19 दिसम्बर को दूसरी बार उस वार्ड के लिये नियुक्त निर्वाचक व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबंधित वार्डो के लिये इसका लेखा जिला पंचायत कार्यालय के द्वितीय तल स्थित बैठक कक्ष और जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय के प्रथम तल स्थित बैठक कक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा नहीं करना गंभीर चुक माना जाएगा। निर्वाचन से संबंधित उच्च अधिकारियों/प्रेक्षक द्वारा मांगे जाने पर लेखा रजिस्टर के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करने के पूर्व निर्धारित स्थान पर रिर्टनिंग अधिकारी को हस्ताक्षर व सील है यह अवश्य देख लें।
निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद शीघ्र अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रोफार्मा-ख के तीनों भाग को तैयार करेगा। निर्वाचन परिणाम की तारीख की घोषणा से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा सभी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करायेगा। इस लेखा में निम्नलिखित जानकारी शामिल है- 1. दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (मूल रूप में), 2. उपरोक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित व्हाउचर, 3. निर्वाचन व्यय का सार विवरण, 4. प्रोफोर्मा-ग में तैयार किया गया शपथ आयुक्त/पब्लिक नोटरी से हस्ताक्षरित शपथ पत्र। इन सभी चारों जानकारी में स्वयं प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। इसे जमा करने की अवधि में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।
निर्वाचन लेखा निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं करने पर आदेश जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए निर्वाचन से निरर्हित किया जा सकता है। व्यय सीमा नगर पलिका निगम रायपुर के अधिकतम 5 लाख रूपये, नगर निगम बिरगाॅव के लिये 3 लाख रूपये, नगर पलिका परिषद के लिये अधिकतम 1.50 लाख रूपये और नगर पंचायत के लिये अधिकतम 50 हजार रूपये निर्धारित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed