राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा निर्वाचन आयोग – बृजमोहन

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बृजमोहन ने लगाया आरोप- स्थानीय निकाय चुनाव में सीधे सीएम हाउस का दखल

 

रायपुर/05/01/2020 —  भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि
यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में सीधे सीएम हाउस दखल दे रहा है। हम पहले से कहते आ रहे है की सरकार के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग काम करते हुए महापौर-अध्यक्ष व सभापति के चुनाव में हो रही गड़बड़ियों व नियमों के उल्लघन पर हमारी आपत्ति को नज़र अंदाज़ कर रही है।
उन्होंने कहा कि जहां पर भी चुनाव सम्पन्न हुए है वहा पार्षदों से फोटो बैलेट की फोटो खींचकर मंगाया जा रहा है। पार्षदों को भयभीत किया जा रहा है। जिन पार्षदों के परिवारजन सरकारी नौकरी में हैं उन्हें भयभीत किया जा रहा है,कुछ को लालच देकर चुनाव को प्रभावित करते हुए पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है। यह लोकतंत्र की हत्या ही है। अगर आयोग तत्काल संज्ञान नही लेगा तो हम भी न्यायालय जाने बाध्य होंगे।
बृजमोहन ने कहा कि हार जीत बड़ी बात नही है। विधानसभा में वो जीते लोकसभा में हमारा झंडा बुलंद रहा, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर सम्पूर्ण प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना लोकतंत्र के लिए घातक है।
बृजमोहन ने कहा कि आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा दिनांक 4 – 1 – 2020 को संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है । जिसमें यह सूचित किया है कि नगर पालिक निगम के महापौर , स्पीकर एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मेलन दिनांक 6 – 1 – 2020 को आपरान्ह 12 . 30 बजे से कार्यक्रम नगर पालिक निगम , रायपुर के चतुर्थ तल स्थित सभा कक्ष में आयोजित किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना 7 दिन पूर्व घोषित की जावेगी । परंतु संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना दिनांक 4 – 1 – 2020 को जारी की जा रही है एवं प्रथम सम्मेलन दिनांक 6 – 1 – 2020 को किया जा रहा है जो नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है ।
जब तक महापौर सभापति / अध्यक्ष नगर पालिका / नगर पंचायत का चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक सम्पूर्ण कार्यवाही एवं निर्वाचन की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। जबकि यह सूचना आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा की जा रही है जो कि अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत है । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 28 – 12 – 2019 को महापौर , सभापति एवं अपीलीय सदस्यों के निर्वाचन की सूचना जारी कर दी गई थी एवं 6 – 1 – 2020 को समय 12 . 30 बजे समस्त पदों के लिए समय निर्धारित किया गया था । परंतु इस सूचना को संशोधित करते हए महापौर एवं सभापति के निर्वाचन के समय में फेरबदल किया गया है , जो दिनांक 28 – 12 – 2019 के सूचना को अतिलंधित करता है । इस प्रकार यदि निर्वाचन के समय में फेरबदल किये जाने की सूचना संशोधित की जाती है तो उसे पुनः 7 दिन का समय निर्धारित कर सक्षम अधिकारी द्वारा अर्थात जिला निर्वाचन आधकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए । इस प्रकार दिनांक 4 – 1 – 2020 को जारी संशोधित सूचना क्षेत्राधिकार से बाहर एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण दिनांक 6 – 1 – 2020 को नियत की गई निर्वाचन की तिथि को स्थगित किया जाकर किसी अन्य तिथि को निर्वाचन की तिथि नियत की जावे एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सूचना की तारीख प्रसारित किया जावे । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्य जिलों में जैसे राजनांदगांव . दुर्ग , बिलासपुर में महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतू सूचना कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं जारी की गई है । परंतु रायपुर में महापौर , सभापति एवं अपीलीय समिति के सदस्यों की सूचना आयुक्त नगर निगम द्वारा जारी की गई है । जो पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत है । उन्होंने कहा कि 1 – 1 – 2020 को जारी संशोधित सूचना पत्र को निरस्त किया जाकर महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय सदस्यों निर्वाचन की तिथि नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 7 दिन पश्चात का समय निर्धारित करते हुए सूचना पत्र जारी किया जावे। पत्रकार वार्ता में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख नरेशचंद्र गुप्ता मौजूद थे।

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