दिल्ली में लागू हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जानिए क्या हैं यह कानून

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नई दिल्ली — नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध के मद्देनजर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस को तीन महीने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लागू करने का आदेश पारित किया। यह अधिनियम पुलिस को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है यदि उसे लगता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

इसके तहत व्यक्ति को भी 10 दिनों के लिए आरोपों की सूचना नहीं दी जानी चाहिए। अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई।

दिल्ली पुलिस ने इस पर कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का नोटिफिकेशन एक नियमित प्रक्रिया है, इसका हर तीन महीने में नोटिफिकेशन जारी होता यह पुरानी प्रक्रिया है। यह नोटिफिकेशन ऐसे समय में लागू किया गया ही जब दिल्ली में लगातार नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों से रास्ता खोलने की अपील भी की है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया ”हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि सहयोग करें और जनता के हित में रास्ता खाली कर दें”।

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