अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के बच्चों को अब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का लाभ
रायपुर, 03 फरवरी 2020 — छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का लाभ अब 2011 की जनगणना की सूची में शामिल अंत्योदय कार्डधारी परिवार के बच्चों को दिया जाएगा। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 12(1)(सी) क अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग के परिवार (बीपीएल) अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना में सम्मिलित श्रेणी के अतिरिक्त राज्य शासन की अन्य योजनाओं में बीपीएल परिवार के लिए जारी प्रमाण पत्रों यथा अंत्योदय कार्ड सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 की जारी सूची में शामिल परिवार के बालकों को भी इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के अधिकार की निरंतरता 12वीं कक्षा तक की है। अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता के लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत चार हजार 899 बच्चों को कक्षा नवमीं में अध्यापन के लिए व्यवस्था की गई है।
राज्य शासन के इस आदेश से शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वालों की संख्या में इजाफा होगा।