NGO घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह समेत 12 IAS अफसरों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की FIR
बिलासपुर 5 फरवरी, 2020 — हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने FIR दर्ज कर लिया है। दिव्यांग जनों के लिए बने एनजीओ के नाम पर 1 हजार करोड़ के घोटाले के मामले एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यहा कार्रवाई सीबीआई ने भोपाल में की है। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल बी.गोपा कुमार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में बुधवार को जवाब प्रस्तुत किया। उन्होनें बताया इस गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एनजीओ का नाम राज्य निशक्त जन श्रोत संस्थान है, यह संस्था रायपुर के माना में स्थित बताई जाती है। इस मामले में खुद का पक्ष रखने पहले ही आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल ने रिव्यू पीटिशन दाखिल की थी।इस संबंध में हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू के बेंच में सीबीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी
दरअसल NGO की आड़ में 1 हजार करोड़ का घोटाला मामले पर कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। – CBI की ओर से यह जानकारी दी गई है कि, उसकी ओर से FIR दर्ज कर ली गई है। NGO मामले में CBI ने यह FIR भोपाल में दर्ज किया है। – आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 30 जनवरी को सार्वजनिक किए आदेश में रेणूका सिंह समेत 12 IAS अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे राज्य की ओर से भी आज रिव्यू का आवेदन दिया गया था। – रिव्यू के दौरान CBI की ओर से उपस्थित ASG गोपा कुमार ने कोर्ट को बताया कि CBI इस मसले पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार FIR दर्ज कर चुकी है।- इससे पहले हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने 30 जनवरी को सीबीआई को एक सप्ताह में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। – मामले में दो रिव्यू पीटिशन दायर करने वाले अफसर बीएल अग्रवाल और सतीश पांडेय के वकील सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं। चीफ जस्टिस के आदेश पर बनी विशेष डिवीजन बेंच में बहस चल रही है। – यह मामला रायपुर के कुंदन सिंह ठाकुर की जनहित याचिका की वजह से चर्चा में आया। – कुंदन ने वर्तमान और रिटायर्ड आईएस अधिकारियों के द्वारा फर्जी एनजीओ की आड़ में करोड़ो के घोटाले के मामले में दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी, कुंदन उसी एनजीओ में संविदा कर्मचारी रह चुका है।