आबकारी नीति में बड़ा बदलाव , हाईवे के किनारे बार पर लगी रोक हटाई गई… रात 12 बजे तक खुले रहेंगे बीयर बार ।

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रायपुर , 18 मार्च 2020 — छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने प्रदेश में 2020-21 के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसके तहत अब रात 11 बजे तक बार खुले रहेंगे। वहीं हाईवे के किनारे बार पर लगी रोक भी हटा ली गई है। यानी की नए बार अब खुल सकेंगे। नई आबकारी नीति के तहत समय में 1 घंटे की वृद्धि की गई है। अब दोपहर 12 से रात 11 बजे तक बार खुले रहेंगे, जबकि 3 स्टार से उपर के रेस्टोरेंट बार (BAR) रात 12 बजे तक खुलेंगे।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईवे के किनारे बड़ी संख्या में बार बंद हो गए थे। लेकिन अब नए बार खोले जाएंगे।

राज्य आबकारी आयुक्त कार्यालय ने नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है।

विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल, बार अनुझप्ति एफएल-3 क शॉपिंग मॉल, रेस्टारेंट बार अनुझप्ति, एफएल-4 असैनिक विनोद गृह एफएल-4(क)व्यवसायिक क्लब और एफएल 5(क) के प्रासंगिक अनुज्ञप्ति के लिए नए निर्देश जारी किए गए है।

लेकिन बढ़ गई फीस

इसके साथ ही पहले से प्रभावशील निर्देश में संशोधन आदेश जारी किया गया है।

इसके मुताबिक बार और क्लब के लिए लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है।

क्लब के लिए 11 लाख की फीस को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।

हालांकि क्लब की मिनिमम गारंटी 60 लाख है, लेकिन खपत बढ़ा दी गई है.।

हार्ड लीकर को 7 हजार से 11500 कर दिया गया है।

बताया गया है कि एफएल 2 लाइसेंस मे बीयर के लिए पहले 11 हजार रुपये फीस थी जिसे 14 हजार किया गया है।

शराब के लिए 18 हजार की फीस बढ़ाकर 23 हजार की गई है। ये नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे।

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