अब बिना अनुमति नही बांट सकेंगे राशन या फूड पैकिंग… कलेक्टर ने जारी किया आदेश ।

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दुर्ग 12 अप्रैल, 2020 —  लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने वालों के लिए कलेक्टर ने फरमान जारी किया है। बगैर अनुमित के सामाजिक संस्था या व्यक्ति राशन या आवश्यक सामाग्री या भोजन के पैकेट भी नहीं बांट पाएंगे। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि स्वयंसेवी संस्थान या व्यक्तियों के द्वारा भोजन या अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है जिसे नगर निगम क्षेत्र के नोडल अफसर से बगैर अनुमति के भोजन सामग्री नहीं बांट सकेंगे। इसके लिए उन्हें बकायदा नोडल अफसर से अनुमति लेनी होगी जिसके बाद स्वयंसेवी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक सामग्री या राशन बांटने के लिए परमिशन दी जाएगी।

कलेक्टर की गाइडलाइन ….

स्वयंसेवी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के नोडल अधिकारियों से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा

वितरण की जाने वाली सामग्री गुणवत्तापूर्ण हो जिन व्यक्तियों को सामग्री वितरण किया जा रहा है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में एवं उपयोगी हो

सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों का भी पालन किया जाए

सामग्री वितरण के दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए

अनुमति के लिए प्रारूप में नोडल अधिकारी नगर निगम को आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

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