सुप्रीम कोर्ट से मिली अर्णब को तीन हफ्ते की राहत…. एक को छोड़ बाकी एफआईआर पर रोक ।

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नई दिल्ली ,24 अप्रैल 2020 – सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रिपब्लिक भारत टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को राहत देते हुए तीन हफ्ते के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक एफआईआर को छोड़कर सभी पर रोक लगा दी गई है। अर्णब दी गई अवधि में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि अर्णब के विरुद्ध देश भर में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ 101 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। खबर है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी की पुलिस ने दो एफआईआर का हवाला देते हुए अर्णव को नोटिस जारी किया है। इन रिपोर्टों के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर शाह की पीठ में सुनवाई हुई। जहां उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई है।

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