छत्तीसगढ़ में जारी हुवा अनलॉक- 4 को लेकर दिशा-निर्देश।

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रायपुर — छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनलॉक-4 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए अनलॉक-4 को 30 सितंबर तक संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देर्शों के परिपालन में सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर आवश्यक कार्रवाई तय करने को कहा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक के लिए निजी आयोजन सामान्यत: न किए जाने के लिए जनसाधारण को सलाह दी जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल, फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए। साथ ही यह भी तय करें कि आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या न हो।

संलग्न दिशा-निर्देश में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को भाग न लिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को अनलॉक-4 लागू करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश भेजकर उनसे आवश्यक कार्रवाई तय करने कहा है।

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