रायगढ़ जिले के सभी नगरीय निकाय (सभी शहरी इलाके) में टोटल लाॅक डाऊन लागू ।

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रायगढ़ —  जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जिले के नगरीय क्षेत्रो को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोसित करने का निर्देश दिए है । 24 सितम्बर की प्रातः 05:00 बजे से 30 सितम्बर की रात्रि 12 बजे तक की अवधि तक पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोसित किया गया है ।

 

मेडिकल दुकान सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी
अस्पताल परिसर के भीतर की मेडिकल 24 घंटे खुली रहेगी।

सभी बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।

पेट्रोल पंप सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे

केवल मिल्क पार्लर सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6.30 बजे।

पशु चारा दुकान सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6.30 बजे तक ।

गैंस सिलेंडर की बुकिंग केवल फोन पर की जा सकेगी।

उद्योग में परिसर के भीतर ही मजदूरों को रखकर काम लिया जाएगा।

रायगढ़ जिले की सभी शराब दुकान बंद रहेगी।

सब्जी और फल की कोई दुकान 24 सितंबर से नहीं खुलेंगी।

सरकारी दफ्तरों में आम लोगों का जाना प्रतिबंधित होगा
सभी प्रकार की व्यावसायिक दुकानें बंद रहेंगी।

सभी प्रकार के सभा जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे.!

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