जिले में नवरात्रि पर्व को लेकर जारी हुई गाइडलाइन… देखें आदेश की कॉपी

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रायपुर –– जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा नवरात्रि में दुर्गा पूजा को लेकर कुछ निर्देश जारी किये गए है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को आदेशित किया गया है ।
नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एव रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए और वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सभी संबंधित उपाय अमल में लाना उचित हो गया हैं ,जिसे दृष्टगत रखते हुए नवरात्र पर्व के संबंध में 27 बिन्दुओ पर निर्देश जारी किया गया है ।

जिले में नवरात्रि पर्व को लेकर जारी हुई गाइडलाइन…

मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 6×5 फीट से अधिक नहीं होगी* पंडाल का आकार 15×15 फीट अधिक नहीं..

पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं होगा…पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं कर सकेंगे प्रवेश…

मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे…

कोई भी व्यक्ति मूर्ति स्थल जाने पर संक्रमित होता है तो उसके इलाज का खर्च समिति उठाएगी…

मूर्ति स्थापना और विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के भोग, भंडारे का नहीं होगा आयोजन…

मूर्ति विसर्जन में एक से अधिक वाहन की नहीं होगी अनुमति…

मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की नहीं मिली अनुमति

मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद भी किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे पर बजाने की नहीं मिली अनुमति

यदि घर से बाहर स्थापित की जाती है मूर्ति तो कम से कम 7 दिन पूर्व नगर निगम से संबंधित अधिकारी को कार्यालय में निर्धारित समय पत्र देकर आवेदन देना होगा

अनुमति प्राप्त होने के बाद ही मूर्ति स्थापित करने की होगी अनुमति…


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