रायपुर में 5 मई तक लाकडाउन बढ़ेगा , प्रभारी मंत्री चौबे का बयान…. देखिये वीडियो।
रायपुर 24 अप्रैल 2021 — रायपुर में एक बार फिर लाॅकडाउन बढ़ाया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चैबे ने इसकी पुष्टि की है। वही सूरजपुर में लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा दिया गया है। सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने लॉक डाउन 3 के लिए आदेश जारी किया है। सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 मई प्रातः 06:00 बजे तक पूर्ववत् लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पषु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। सभी प्रकार की मंडियाँ थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगे, किन्तु सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रातः 6:00 बजे से 12:00 बजे तक पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से की जा सकेगी। पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की दुकाने भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी और ना ही दुकानों में ग्राहकों को बेची जायेगी। संबंधित क्षेत्र के समक्ष प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देषों का उल्लंघन की दषा में ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, सूरजपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेषन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेष प्रसारित किये जायेंगे।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी/ एल. पी. जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, रेलवे स्टेशन से संचालित ऑटो / टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन, एस.ई.सी.एल. के वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी. ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। 9. पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों / श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में सभी कर्मचारी / श्रमिक फिजिकल / सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त बसों को प्रति पाली में सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। 13. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
उपरोक्त अवधि में सूरजपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक / अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथापि टेलीकॉम रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे।