न्यायमूर्ति श्री एके पटनायक की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कुल 245 प्रकरणों की वापसी का आदेश ।
जिले में 245 प्रकरणों में 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध प्रकरण वापसी की कार्रवाई कराई गई
ज़िले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण वापसी के लिए लंबित नहीं
राजनांदगांव 02 अगस्त 2021 — उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए के पटनायक की अध्यक्षता में समिति की अनुशंसा के आधार पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कुल 245 प्रकरणों की वापसी का आदेश दिया गया था। आदेश के परिपालन में जिला राजनांदगांव के विभिन्न न्यायालयों में धारा 321 दप्रस का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण वापसी की कार्रवाई पूर्ण करा ली गई है। जिला राजनांदगांव के न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण वापसी के लिए लंबित नहीं है। कुल 245 प्रकरणों में 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध प्रकरण वापसी की कार्रवाई कराई गई।