चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के निवेशक अंबिकापुर निवासी प्रेम सागर गुप्ता समेत अन्य ने धारा 156(3) के तहत अदालत में परिवाद पेश कर अनमोल इंडिया कंपनी के लिए प्रचारक और कंपनी के संचालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कराने की मांग की थी।
याचिका में कहा गया कि उन्होंने राजनांदगांव के पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह द्वारा अनमोल इंडिया कंपनी के लिए प्रचार करने पर निवेश किया था। कंपनी रकम लेकर फरार हो गई है। न्यायालय के आदेेश पर पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न् जिलों में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इसके खिलाफ अभिषेक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने व पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने याचिका खारिज करने की मांग की। इसके अलावा निवेशक व चिटफंड कंपनी के एजेंटों की ओर से अधिवक्ता देवर्षी ठाकुर ने भी याचिका का विरोध किया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केस डायरी प्रस्तुत करने व मामले को सुनवाई के लिए पांच जुलाई को रखने का आदेश दिया।
बड़ी संख्या में एजेंट पहुंचे थे कोर्ट
अभिषेक सिंह की याचिका की जानकारी मिलने पर मामले में रिपोर्ट कराने वाले चिटफंड कंपनी के एजेंट व निवेशक भी हाईकोर्ट पहुंच गए। बड़ी संख्या में एजेंटों के आने पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी। बिना गेट पास के किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया।