मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मोटर वाहन संशोधन विधेयक मंजूर, यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना……
बता दें कि नाबालिग का गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार या ओवरलोडिंग आदि शामिल हैं। बिल में कानून लागू कराने वाले अधिकारियों के नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि दोगुनी करने का प्रावधान है। यह भी प्रावधान है कि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और उस पर 25000 रुपये जुर्माने के साथ तीन साल की जेल और वाहन का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। एक साथ कई गलतियां करने वालों से 1 लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं।