लोकसभा निर्वाचन के लिए विशेष मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया 22 फरवरी तक होगी पूरी..

पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण पर रहेगी रोक….
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजा पत्र….

आयोग ने अपने पत्र में कहा कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे जिला निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी, जिला मतदाता पंजीकरण अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी सहित बूथ स्तर के अधिकारी की भूमिका अहम होती है, ऐसे में किसी भी स्तर पर स्थानांतरण से निर्वाचन कार्य पर प्रतिकूल असर होता है। आयोग ने कहा है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में किए गए इन अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना की जानकारी तत्काल आयोग को दी जाए।
उल्लेखनीय है कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा विलोपित करने के लिए 26 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक समय निर्धारित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया जाएगा। इस अवधि में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।