कर्नाटक के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
कर्नाटक के बागी विधायकों की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हो सकती है। कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों ने अपने इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन विधायकों ने अपनी याचिका में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये विधायक पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नये सिरे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस याचिका पर बुधवार या बृहस्पतिवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है और जानबूझ कर उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं। इन बागी विधायकों ने अपनी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है कि वह अल्पमत सरकार को बचा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि 12 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उस दिन विधायकों को बुलाने का फैसला दर्शाता है कि स्पीकर एमएलए को अयोग्य करार देने चाहते है। याचिका के मुताबिक राज्य में असाधारण हालात पैदा हो गए है, राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है। मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव से बच रहे हैं। स्पीकर इस सरकार को बचाने के लिए काम कर रहे है। ऐसे में कोर्ट का दखल जरूरी है।
आपको बता दें कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा था कि 14 बागी विधायकों में से नौ के इस्तीफे सही प्रारूप में नहीं थे। कांग्रेस ने इस मामले में अध्यक्ष के आर रमेश कुमार से हस्तक्षेप करने और इन विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह उसके सदस्यों को प्रलोभन दे रही है। हालांकि, बीजेपी ने इस तरह के आरोपों से इंकार किया है। गौरतलब है कि कर्नाटक कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायकों ने छह जुलाई को सदन की सदस्यता से अपने-अपने त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को सौंपे दिया था। इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार के लिए राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। इसी बीच, कांग्रेस के एक अन्य विधायक आर रोशन बेग ने भी मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले 14 विधायकों में एस टी सोमशेखर, मुनिरत्न, बी ए बसवराज, प्रताप गौडा पाटिल, बी सी पाटिल, रमेश जारकिहोली, ए शिवमरा हब्बर, महेश कुमातल्ली, रामलिंग रेड्डी, आनंद सिंह और बेग (सभी कांग्रेस) और गोपालैया, नारायण गौडा, अडगुर एच विश्वनाथ (सभी जद-एस) शामिल हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में 116 सदस्य हैं। अध्यक्ष के अलावा इनमें कांग्रेस के 78, जेडीएस के 37 और बीएसपी के एक सदस्य शामिल हैं। यदि इन 14 बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो गठबंधन के सदस्यों की संख्या घटकर 102 हो जाएगी और कुमारस्वामी की गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ जाएगी।