श्री सुदर्शन संस्थान के परिसर में निर्मित बाउंड्रीवाल को तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से तोड़े जाने के संबंध में शिकायत
रायपुर — छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा स्थापित संस्था अखिल भारतीय परिषद आदित्य वाहिनी आनंद आनंद वाहिनी को रावां भाटा पटवारी हल्का नंबर 110 , रायपुर निगम मंडल धरसीवा , तहसील व जिला रायपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 153 ,166 और 169 के भारत में प्रस्तावित श्री सुदर्शन संस्थान निर्माण के लिए 4 . 5 पर भूमि आवंटित की गई है संस्था द्वारा संस्थान परिसर में चारों तरफ बाउंड्री वाल का निर्माण का निर्माण किया गया था। लेकिन 31 जनवरी 2019 को संस्था को बिना सूचित किए तहसीलदार धरसीवा, अमित बेग पटवारी रावां भाटा, दिलीप नायक द्वारा बिना पूर्व सूचना के परिसर के गेट एवं बाउंड्रीवाल को तोड़ा गया यह कृत्य अवैध, असंवैधानिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है । इसे संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, साथ ही संस्था को आर्थिक क्षति पहुंची है उक्त अधिकारी और कर्मचारी का यह कृत्य निंदनीय कृत्य निंदनीय है संस्था द्वारा उक्त कृत्य के संबंध में पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज की गई है । संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि इसकी जानकारी प्रशासन और साशन के किसी भी व्यक्ति को नही थी , इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात की है और साथ ही प्रदेश के मुखिया से भी बात की है सबसे आश्वासन मिला है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो ।