रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2026 से देशी-विदेशी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पर नई ड्यूटी दरें लागू होंगी।
महंगी शराब पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं।नए नियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।