जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को उम्र कैद की सजा ।
रायपुर – छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के पुत्र एवं जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को बड़ा झटका लगा है। 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील (ACQA No. 66/2026) को स्वीकार कर लिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा अमित जोगी तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया गया। अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 120-बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया, जिसके डिफॉल्ट में अतिरिक्त छह माह की सश्रम कारावास की सजा दी गई। हाईकोर्ट का यह फैसला 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है। उस समय स्पेशल जज (एट्रोसिटी) रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि “एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया जाना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी कर दिया जाना कानूनी रूप से असंगत और गलत है।” बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर मामला रीओपन किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी।
