दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता डी के शिवकुमार को 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का बुधवार को आदेश दिया। शिवकुमार को धनशोधन के एक मामले में मंगलवार की रात गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने ईडी की मांग पर यह आदेश पारित किया जिसने शिवकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने संबंधी याचिका दायर की थी। एजेंसी ने दावा किया था कि वह जांच से कतरा रहे थे और उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे तथा महत्त्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनकी आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई थी।
ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए शिवकुमार के वकील ने कहा कांग्रेस नेता से एजेंसी पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ कर चुकी है और उनके भाग जाने का कोई खतरा नहीं है। ईडी ने शिवकुमार, नयी दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।