डीजीपी डी एम अवस्थी के खिलाफ अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब मांगा है

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रायपुर — छत्तीसगढ़ का डीजीपी डीएम अवस्थी को बनाये जाने के खिलाफ अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने का समय दिया है। याचिका पर आज डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकार ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने सभी राज्यों को मना किया है ।किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वह कार्यकारी पुलिस महानिदेशक नियुक्त करें ।यदि ऐसी स्थिति आती है तो नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने के पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए ।याचिका में राज्य सरकार के महाधिवक्ता कनक तिवारी तर्क दिया कि सरकार 17 दिसंबर 2018 को गठित होते ही उम्मीदवारों की सूची पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने के लिए केंद्रीय लोकसेवा आयोग को भेज दी।इसके साथ ही दुर्गेश महानिदेशक के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया साथ ही 20 दिसंबर 2018 को ही सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा दिया कि शासन को पूर्णकालिक नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने के लिए अनुमति दी जाए और समय दिया जाए । संयोगवश आवेदन पत्र पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक विचार नहीं हो सका़ इसी बीच राज्य सरकार द्वारा भेजी गई संस्तुतियों के आधार पर केंद्रीय लोकसेवा आयोग द्वारा 3 अभ्यर्थियों की सूची मिल जाने का संकेत मिल चुका है। और नियमित पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति एक या दो दिनों में होने की संभावना है ।इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका में किसी भी तरह से स्थगन देने से इंकार कर दिया। राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया।

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