गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के साथ ही गुड़ाखू की ब्रिकी पर कलेक्टर ने लगाई रोक…

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रायपुर —  जिला प्रशासन ने कोरोना (COVID-19) रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। छोटे किराना दुकानदार यह उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। कलक्टर डॉ एस भारतीदासन ने इसका आदेश जारी कर नगर निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा खाद्य औषधि प्रशासन बिक्री पर भी निगरानी रखेगी। प्रतिबंध की वजह है कि लोग गुटखा खाने के बाद कहीं भी थूक नहीं पाएंगे। गुटखा पर बैन के साथ ही सड़क पर भी थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है।

गुटखा उत्पादों पर बैन लॉकडाउन अवधि और उसके बाद भी एहतियातन जारी रहेगा। यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने एवं सजा का प्रावधान है।

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