पोल्यूशन सर्टिफ़िकेट नहीं है तो, इन्शुरन्स भी होगा अमान्य ।

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नई दिल्ली — नये नियम के अनुसार इंश्योरेंस पालिसी में बदलाव किया गया है , सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब से इन्शुरन्स क्लेम तभी पास होगा यदि दुर्घटना के दौरान मलिक के पास वैध PUC है। अगर पोल्यूशन सर्टिफ़िकेट नहीं है तो इन्शुरन्स भी अमान्य होगा।

 

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