नवजात बालिका जान्वी को जन्म के सातवें दिन ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्थाई जाति प्रमाण पत्र मिलने से उसके माता-पिता है खुश

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रायपुर, 16 जुलाई 2019 — अम्बिकापुर जिले के उदयपुर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत पण्डरीपानी निवासी श्री केशव प्रसाद एवं श्रीमती दुर्गा की नवजात बालिका जान्वी को जन्म के सातवें दिन ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्थाई जाति प्रमाण पत्र मिलने से उसके माता-पिता आश्चर्यजनित होकर हर्षित हैं।
उदयपुर के जनपद अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह और उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिंह ने जान्वी के पिता श्री केशव प्रसाद को आज स्थाई जाति प्रमाण पत्र सौंपा गया। जन्म के सात दिन में जन्म एवं जाति प्रमाण पत्र एक साथ जारी करने का जिले में यह पहला मामला है। जन्म एवं स्थाई जाति प्रमाण पत्र मिल जाने से अब जान्वी को भविष्य में अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप और राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर डॉक्टर सारांश मिŸार ने राजस्व विभाग एवं लोक सेवा केन्द्र के अधिकारियों को बच्चों के जन्म के साथ ही स्थाई जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
इन निर्देशों के परिपालन में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत शिशु के पिता को निर्धारित प्रारूप में आवेदन नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उन्हें इस निर्देशों का लाभ मिल सके।
उल्लेखनीय है कि उदयपुर जनपद अन्तर्गत ग्राम पण्डरीपानी निवासी दंपŸिा श्री केशवर प्रसाद एवं श्रीमती दुर्गा की पुत्री जान्वी का जन्म पिछले सप्ताह 10 जुलाई 2019 को हुआ है। शिशु जान्वी की स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उसके पिता श्री केशवर प्रसाद को जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र 15 जुलाई 2019 को जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 एवं उसके तहत बनाए प्रावधान एवं शासन के निर्देशानुसार जारी किए जा रहें।
सामान्य प्रशासन विभाग के नवीन आदेशानुसार उपरोक्त वर्ग के व्यक्तियों के परिवार में शिशु के जन्म के उपरांत उसके पिता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है।

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