नान घोटाले को लेकर 26 से होगी लगातार सुनवाई

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बिलासपुर —  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। अब इस हाईप्रोफाइल मामले की कोर्ट में नान स्टॉप सुनवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त से 2 सितंबर तक मुख्य न्यायधीश की युगलपीठ में इस मामले की सुनवाई होगी। न्यायालय ने कहा कि नान मामले से संबंधित याचिकाकर्ता जो भी दस्तावेज सबमिट करना चाहे 14 अगस्त तक कर दें। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में करोड़ों का घोटाला हुआ था। इस मामले को लेकर हमर संगवारी संस्था, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, वीरेंद्र पाण्डे और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ में सुनवाई जारी है। दरअसल आरोप है कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलरों से लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपये की रिश्वतखोरी की गई। इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी घोटाला किया गया है। इस मामले में 27 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ किया गया था। जिनमें से 16 के ख़िलाफ़ 15 जून 2015 को अभियोग पत्र पेश किया गया था। जबकि मामले में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुमति के लिये केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है।

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