हाईकोर्ट की रोक और जीएडी के निर्देश को ताक पर रखकर जल संसाधन विभाग ने कर दी पदोन्नति

0

रायपुर —  छत्तीसगढ़ शासन का जल संसाधन विभाग इन दिनों अपने कारनामों के लिए कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। विभाग के कारनामे रुक नहीं रहे हैं । वे बदस्तूर जारी है। अब इस विभाग ने नया कारनामा किया है। पदोन्नति पर हाईकोर्ट के स्थगन के बावजूद प्रमोशन दिया है। हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को यह सूचित किया है कि प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और हाई कोर्ट ने प्रमोशन में नियम 5 के तहत आरक्षण को मुक्त रखा है। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को भी दरकिनार कर जल संसाधन विभाग ने अपने कर्मचारियों को प्रमोशन दे दिया है। इस बारे में जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अफसरों से संपर्क नहीं हो सका। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत के मुताबिक जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। जबकि 3 दिवस के अंदर उन्हें प्रमोशन से संबंधित जानकारी देना था। इसके बाद भी अभी तक कोई जानकारी नहीं पहुंची है।
जल संसाधन विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहींl है। सामान्य प्रशासन विभाग पत्र लिख कर जल संसाधन विभाग से ब्यौरा मांगकर पूछ रहा है कि आपने प्रमोशन कैसे किए हैं। जवाब देने की समय निकल चुका है लेकिन जल संसाधन विभाग का कोई जवाब नहीं आया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *