कलेक्टर की नयी गाइडलाइन :: जिला की सभी दुकानें सुबह 6 से 9 बजे और होटल ढाबा सुबह 8 से 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे …

0

रायपुर —  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ.एस.भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे। इस आदेश के तहत पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इन नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान और संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय या वितरण करने के बाद अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाए।

प्रत्येक दुकान और संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या अन्च किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जायेगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 108 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

ज्ञात हो कि भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाइड लाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड -19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा 24 मार्च से सम्पूर्ण रयपुर जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को धारा 144 प्रभावशील की गयी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed