कोरोना संक्रमण के उपचार में आने वाली दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित करे
रेमिडिसविर इंजेक्शन , आइवर मेक्टिन टेबलेट , टोसीलीजुमब इंजेक्शन , फेविपिरावीर कैप्सूल ,
एनोकसापारिन इंजेक्शन और
डेक्सामेथासोन टैबलेट एवम इंजेक्शन को करे अधिसूचित
जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मिलेगी मदद