मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना से लाभांवित हो रहे हैं ग्रामीण ।

0

 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर किया है 20 हजार एकमुश्त

महासमुंद की सुहागा बाई को योजना से मिला आर्थिक लाभ

रायपुर, 05 अप्रेल 2023/ छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरु की गई है। इस महत्वकांक्षी योजना से प्रदेश के वृद्ध श्रमिक आर्थिक रूप से लाभांवित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी।

नए वर्ष 2023 के अवसर पर राजधानी रायपुर के चावड़ी में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि से बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी।

योजना के तहत महासमुंद जिले की श्रमिक श्रीमती सुहागा बाई निवासी ग्राम खैरा के खाते में 20 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई है।उन्होंने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। महासमुंद जिले में इस योजना में 26 श्रमिक सियान पंजीकृत है। अब तक परीक्षण उपरांत 10 श्रमिक सियान को 20-20 हज़ार की एक मुश्त राशि प्रदाय की गई है। शेष श्रमिक सियान के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्रमिक श्रीमती सुहागा बाई ने बताया कि वे खेती-मजदूरी का काम करती है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे से इस योजना की जानकारी मिली और श्रम विभाग में इसका आवेदन किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से हम जैसे वृद्ध श्रमिकों को बहुत लाभ हो रहा है । उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की उम्र में शरीर भी ज्यादा मजदूरी करने में अक्षम सा बन जाता है और लोग भी काम नहीं देते। राज्य शासन की यह योजना हम जैसे श्रमिकों के लिए वरदान बनी है और खाते में 20 हजार रुपए की राशि हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए उन्होंने शासन का आभार जताया और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद कहा।

उल्लेखनीय है कि श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1946 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु सीमा पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं उनके बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed