समय पर मिला कागजात, सेना की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेगा महेश्वर
लोक सेवा गारंटी अधिनियम: समय-सीमा में हो रहा आवेदनों का निराकरण
रायपुर — राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इससे लोगों को समय पर सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। चिन्हांकित सेवाओं का आवेदन आनलाईन स्वीकार किया जा रहा है। जिसकी मानिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित की जाती है।
राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कड़ाई से पालन करवाने का सुखद परिणाम सामने आने लगा है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम टुरी निवासी महेश्वर कश्यप को जाति व निवास प्रमाण पत्र समय पर मिलने से वह सेना भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेगा। श्री महेश्वर ने बताया कि वह सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आनलाईन आवेदन किया था। उसे भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए जाति व निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसने च्वाईस सेंटर के माध्यम से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर प्रमाण पत्र की आवश्यकता से अवगत कराया। अधिकारियों ने भी समय-सीमा के भीतर ही प्रमाण पत्र जारी किया। प्रमाण पत्र जारी होने की सूचना भी मोबाइल मेसेज के माध्यम से प्राप्त हुई। महेश्वर अब सेना भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेगा। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को जनहितकारी बताया और अधिनियम की कड़ाई से पालन करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत जांजगीर-चांपा जिले में अब तक 8 लाख 15 हजार 849 आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया गया है। कागजात के आभाव में 46 हजार 490 आवेदन वापस किये गये एवं अन्य कारणों से 7 हजार 700 आवेदन निरस्त हुए है। इसके अलावा 6 हजार 725 आवेदन समय-सीमा के भीतर है, जिसके निराकरण की प्रक्रिया जारी है। अधिनियम के तहत चिन्हांकित सेवाओं में मुख्य रूप से आय, निवास, जाति, विवाह, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भुईयां से भूमि संबंधित दस्तावेज, प्रमाण पत्रों में सुधार, दुकान स्थापना पंजीयन, नामांतरण, नल कनेक्शन, भवन निर्माण, किसान किताब पुस्तक, वृद्धावस्था, निःशक्तता, विधवा पेंशन,सुखद सहारा योजना, जन शिकायत, संपत्ति नामांतरण (शहरी), व्यापार अनुज्ञप्ति, सूचना का अधिकार (नगरीय निकाय), ड्रायविंग लायसेंस,राशन कार्ड, कालेजों में स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र, मत्स्य पालन प्रशिक्षण, अंकसूची प्रतिलिपि, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (स्कूल), नजूल पट्टा नामांतरण, जल शुल्क भुगतान, कैदी से मिलने का अनुरोध आदि शामिल है। इन चिन्हांकित सेवाओं का आनलाईन आवेदन लिया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। आनलाईन आवेदनों के डिजीटल फाईल को संधारित करना आसान होता है। कार्यवाही पूर्ण होने पर आवेदक को मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाती है। आनलाईन आवेदनों की मानिटरिंग जिला एवं राज्य स्तर पर भी की जाती है। रिसीविंग नंबर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदक कार्यवाही की जानकारी ले सकते है।