स्कूलों के बाहर तंबाकू निषेध बोर्ड लगाने पर ज़ोर…… तंबाकू के दुष्प्रभाव से आने वाली पीढ़ी को जागरूक करेगा स्वास्थय विभाग ।

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रायपुर —  तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू के दुष्प्रभाव से आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर के जेआर नायडू स्कूल एवं सरदार सिंह सैनी हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र-छात्राओं को जागरुक किया गया | सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम—जिसे कोटपा एक्ट, 2003 के नाम से भी जाना जाता है – के बारे में प्राचार्य एवं शिक्षकों को जानकारी दी गई।
यह गतिविधियाँ जिला रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केआर सोनवानी के नेतृत्व एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ.संजीव मेश्राम (राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) के सहयोग से करवाई गई ।
डॉ सोनवानी ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए छात्र-छात्राओं को बताया उनके अलावा अगर उनके परिवार में भी कोई नशा करता है या तंबाकू का सेवन करता है तो उसको भी नशा मुक्ति केंद्र में लाकर स्वास्थ्य लाभ कराया जाता है । इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों को तंबाकू से होने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों व कोटपा एक्ट के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाता है । उन्होने कहा इस एक्ट के परिपालन व जागरूकता से ही बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से रोका जा सकता है।उन्होंने कहा स्कूल के बच्चों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव और कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं के बारे में जानकारी और इसे सख्ती से लागू कराना है ।
जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ डॉ.संजीव मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराना और उनके परिवार में तंबाकू या अन्य किसी भी प्रकार नशे के दुष्प्रभाव से उसको ओर उसके परिवार को बचाना है । उन्होंने छात्रों से कहा अगर उनके परिवार में कोई नशा करता हैं तो वह उन्हें संपर्क कर सकते हैं । साथ ही उन छात्र-छात्राओं एवं व्यक्ति की जानकारी को गुप्त रखा जाता है ।
कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकों को इस बात के लिए भी जागरूक किया गया कि वह कोटपा एक्ट के तहत विद्यालय परिसर के बाहर 100गज़ के भीतर किसी भी प्रकार का तंबाकू या नशा आदि की बिक्री नहीं होनी चाहिए । इसका निषेध बोर्ड भी लगाना होगा जिसके लिए उनको कोटपा एक्ट 2003 की धारा के बारे में जानकारी भी दी गयी तंबाकू निषेध बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया ।

 

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