आज से देशभर के सभी दुकानों को खोलने की मिली छूट, लेकिन शर्तें लागू…. गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश ।
नई दिल्ली — कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन चल रहा है। धीरे-धीरे केंद्र सरकार इसमें ढील देती जा रही है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दे दी। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को हैं जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी।
बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का यह आदेश रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर जारी किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनीं चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा।
बाजार में मौजूद दुकानों को छूट नहीं
आदेश में गृह सचिव अजय भल्ला ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजारों की दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। ये दुकानें लॉकडाउन तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी। इसके अलावा सिंगल और मल्टीब्रांड मॉल्स भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि, नगर निगम और नगर पालिका के दायरे से बाहर बाजार की दुकानें खुल सकती हैं। इन्हें भी छूट दी गई है।
Relaxations not applicable in Hotspots/containment zones: Ministry of Home Affairs https://t.co/847u21F5D8
— ANI (@ANI) April 24, 2020
नहीं खुलेंगी हॉटस्पॉट जोन की दुकानें
गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
स्कूली किताबों की दुकानों को पहले ही दी छूट
आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।