आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2013 के मामले में तीन माह की सजा
नई दिल्ली — आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि, आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया गया है. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था.
कोर्ट ने 4 जून को सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में मनोज कुमार को दोषी करार दिया था. 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में मनोज कुमार के ख़िलाफ़ ये केस दर्ज कराया गया था. मनोज कुमार पर एफआईआर में सरकारी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान तो चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाली ही. चुनाव खत्म होने के बाद बैलेट बॉक्स को अंदर ले जाने वाले रास्ते को भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंद कर दिया था जिससे सरकारी अधिकारियों को काफी परेशानी हुई थी.
मनोज कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है, और उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं. लेकिन कोर्ट से आए फैसले पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने मीडिया को इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया. मनोज कुमार के वकील ने मीडिया से बस इतना कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. मनोज कुमार पर ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 2 महीने का वक्त मिला है. मनोज कुमार को कोर्ट से मिली सज़ा पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है.