अंतागढ़ टेप कांड में न्यायालय द्वारा अपराध पंजीबद्ध 

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रायपुर — जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश प्रवक्ता एवं राजनीतिक सलाहकार अशोक शर्मा ने बताया कि अंतागढ़ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी ने अपने अधिवक्ता अशोक शर्मा, सौरभ शर्मा, गोविन्दा बर्मन, श्रीराम शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, गुंजा सोनी के माध्यम से माननीय न्यायालय, रायपुर में दाखिल प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा इंडियन एक्सप्रेस पत्र समूह के डायरेक्टर, संपादक, प्रधान सम्पादक, रिपोर्टर, मुद्रक प्रकाशक के विरूद्ध सीडी की फोरेंसिक रिपोर्ट एवं अजीत जोगी के कथन के आधार पर भा.द.वि. धारा 500, 501, 502तथा 34 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया है।

     आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान वर्ष 2015 में उक्त समाचार पत्र के द्वारा कूटरचित सीडी के आधार पर अजीत जोगी, अमित जोगी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनित गुप्ता की बातचीत बताते हुये समाचार का प्रकाशन किया था। उपरोक्त समाचार के प्रकाशन के पश्चात अजीत जोगी ने उक्त समाचार पत्र के विरूद्ध असत्य, मानहानिकारक व छबि खराब किये जाने के संबंध में अपराधिक मानहानि का मामला प्रस्तुत किया था ।

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